रायपुर: New Transfer Policy : छत्तीसगढ़ में बघेल सरकार ने कर्मचारियों के तबादलों पर लगे बैन को हटाने का फैसला लिया है। इस संबंध में आदेश जारी जारी कर स्थानांतरण (तबादला) नीति वर्ष 2022 को पेश किया गया है। कब, किसका, कैसे ट्रांसफर होगा, इसे लेकर नियम बना दिया गया है। इसमें जिला स्तर के अधिकारी कर्मचारी, राज्य स्तर के अधिकारी, कर्मचारी और स्कूल विभाग के कर्मियों के लिए नियम तय किए गए हैं। जिला स्तर पर 10 सितंबर तक, प्रदेश स्तर पर 30 सितंबर तक सभी ट्रांसफर पूरे कर लिए जाएंगे। क्या नियम सरकार ने तए किए हैं, वो इस आदेश की कॉपी में पढ़िए…
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New Transfer Policy :
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2019 में आई थी आखिरी तबादला नीति
New Transfer Policy :छत्तीसगढ़ की आखिरी तबादला नीति 2019 में आई थी। इसमें तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के स्थानांतरण जिले के प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से कलेक्टर द्वारा करने का प्रावधान था। स्थानांतरण के लिए आवेदन 15 जून से 25 जुलाई तक संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों के कार्यालयों को दिए जाने थे। तय हुआ था कि तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के मामले में उनके संवर्ग में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या के अधिकतम 10 प्रतिशत और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के मामलों में अधिकतम पांच प्रतिशत तक स्थानांतरण किए जा सकेंगे।
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