असम: असम सरकार ने 25 दिसंबर को घोषणा की कि राज्य में COVID-19 की चिंताओं को देखते हुए कल रात 11.30 बजे से सुबह 6 बजे तक रात का कर्फ्यू लगाया जाएगा. स्वास्थ्य मंत्री ने शनिवार को घोषणा की कि संशोधित नाइट कर्फ्यू का समय 26 दिसंबर को सुबह 6 बजे से असम में लगाया जाएगा. लेकिन 31 दिसंबर की रात को यह लागू नहीं होगा. असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एएसडीएमए) ने संशोधित और समेकित देश में बढ़ते ओमाइक्रोन प्रकार के खतरे को देखते हुए ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए दिशानिर्देश जारी किए.
जारी आदेश में 31 दिसंबर यानी नए साल की पूर्व संध्या पर एक दिन के लिए असम रात का कर्फ्यू हटा लिया जाएगा. बिना मास्क के पकड़े जाने या सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वाले किसी भी व्यक्ति पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.
– जारी गाइडलाइंस के मुताबिक, धार्मिक स्थलों पर पूरी तरह से वैक्सीनेटेड लोगों को ही प्रवेश दिया जाएगा, जहां एक घंटे में 60 लोगों को प्रवेश की अनुमति होगी, वहीं आइकोनिक जगहों पर एक घंटे में 40 लोगों को प्रवेश की अनुमति होगी.
– गाइडलाइन के मुताबिक, खुले स्थानों पर मीटिंग या गेदरिंग को लेकर संबंधित डीडीएमए कोवडि की स्थिति को देखते हुए भीड़ की सीमा तय कर सकेंगे. बंद जगहों पर हाल या ऑडिटोरियम की सिटिंग क्षमता के आधार पर 50 फीसदी लोगों के प्रवेश की अनुमति दी जा सकेगी.
– सभी जिलाधिकारी यानी डीएम और जिला पुलिस अधीक्षक विभिन्न स्थानों पर जाने वाले लोगों की संख्या तय करने के लिए जिम्मेदार होंगे. वह पर्याप्त संख्या में टीम की तैनाती कर सकेंगे ताकि आम जगहों पर कोविड के नियमों के पालन पर नजर रखी जा सके.
असम में COVID-19 की टैली अब तक कुल 6, 20,025 हो चुकी है, जिसमें 24 दिसंबर को 93 ताजा कोरोना वायरस संक्रमण के केस दर्ज किए गए हैं. कल शाम दो मौतें भी हुईं, जिससे राज्य के COVID-19 की मौत का आंकड़ा 6,155 हो गया.
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