जयपुर। राजस्थान सरकार ने शराब दुकानों को खोलने के समय में बदलाव किया है। शनिवार को सरकार ने आबकारी व मद्य संयम नीति को जारी की है। जिसके बाद अब शराब दुकानें सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुल सकेेंगी।
यह नीति दो वित्त वर्ष 2022-23 व 2023-24 के लिए है जो एक अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2024 तक प्रभावी रहेगी।
नीति के अनुसार, इसका सामाजिक उद्देश्य उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता युक्त उत्पाद उपलब्ध करवाना व मदिरा के बढ़ते प्रचलन को हतोत्साहित करना है।
इस नीति के अनुसार राज्य में मदिरा की खुदरा दुकानों की संख्या पूर्ववत 7665 ही रखी गई है। ये दुकानें साल में पांच शुष्क दिनों (ड्राई डेज) को छोड़कर हर दिन सुबह 10 बजे से रात आठ बजे तक खुल सकेंगी।