सुकमा: शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन 1 मार्च से 31 मार्च तक किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि निजी स्कूलों में प्रारंभिक कक्षा में 25 प्रतिशत सीट गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों (बीपीएल), अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनाथ, दिव्यांग एचआईवी पाॅजीटिव तथा विपरित लिंग बच्चों के लिए रखा गया है।
शिक्षा सत्र 2020-21 के लिए प्रवेश की प्रक्रिया आनलाईन आवेदन के माध्यम से 1 मार्च से 31 मार्च तक होगी। जिसमें जिले के 15 निजी शालाओं में दाखिला प्रक्रिया सम्पन्न किया जाएगा। इस कार्य के लिए प्राचार्यों को सहायक नोडल अधिकारी बनाया गया है। प्रवेश के लिए इच्छुक बच्चों के पालक या अभिभावक 1 मार्च से 31 मार्च तक जन सेवा केन्द्र, इन्टरनेट कैफे या किसी भी नागरिक सहयोगी संस्था, जिला शिक्षा अधिकारी, खण्ड शिक्षा अधिकारी अथवा नोडल प्राचार्य के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन http://eduportal.cg.nic.in/rte/student/studentRegistration.aspx में कर सकते हैं। प्रवेश के लिए विद्यार्थी या विद्यार्थी के पालक जन्म प्रमाण पत्र, पहचान प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जिस वर्ग में आते हैं उससे संबंधित प्रमाण पत्र (बीपीएल सर्वे सूची आदि), मेडिकल प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा। इस संबंध में अधिक जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
जिला शिक्षा अधिकारी श्री जेके प्रसाद ने बताया कि निजी स्कूलों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत् प्रवेश संबंधी जानकारी व मार्गदर्शन के लिए निजी शालाओं के प्राचार्यों व सहायक नोडल अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इस वर्ष विशेष आवश्यकता वाले (सीडब्लुएसएन) बच्चों के प्रवेश देने पर अधिक जोर दिया गया है।