Rules Changing From 1 June 2023: कल से नए महीने की शुरुआत होने जा रही है. ऐसे में जून की शुरुआत के साथ ही कई ऐसे बदलाव होने जा रहे हैं जो आम लोगों की जेब पर सीधा असर डालेंगे. महीने की शुरुआत के साथ ही तेल कंपनियां एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में बदलाव करती हैं. इसके साथ ही पीएनजी और सीएनजी की कीमतों में भी बदलाव किया जा सकता है. इस कारण आम लोगों पर इन फैसलों का सीधा असर पड़ेगा. आइए हम आपको उन रूल्स के बारे में बता रहे हैं जो कल से बदल जाएंगे.
1. गैस सिलेंडर, CNG और PNG की कीमतों में होगा बदलाव
Rules Changing From 1 June 2023: तेल कंपनियां हर महीने रसोई गैस, सीएनजी और पीएनजी के कीमतों में बदलाव करती हैं. पिछले दो महीनों की बात करें तो अप्रैल और मई के महीने में कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में कमी की गई थी. वहीं रसोई गैस सिलेंडर के दाम स्थिर बने हुए हैं. जून में तेल कंपनियां गैस की कीमत में कुछ बदलाव कर सकती हैं.
2. 100 दिन 100 भुगतान कैंपेन की शुरुआत होगी
Rules Changing From 1 June 2023: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनक्लेम्ड राशि को वापस करने के लिए 100 दिन 100 भुगतान कैंपेन की शुरुआत की है. इसके जरिए आरबीआई ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वह 100 दिन के भीतर हर जिले के हर बैंक में कम से कम 100 अनक्लेम्ड डिपॉजिट राशि के हकदारों का पता लगाकर उन्हें पैसे वापस करें. इसके जरिए आरबीआई इनएक्टिव और अनक्लेम्ड राशि की संख्या को घटाने की कोशिश कर रहा है.
3. इलेक्ट्रिक टू व्हीलर को जाएंगी महंगी
Rules Changing From 1 June 2023: अगर आप अगले महीने से इलेक्ट्रिक टू व्हीलर खरीदने का प्लान करने रहे हैं तो आपके लिए बुरी खबर है. कल यानी 1 जून 2023 से इलेक्ट्रिक टू व्हीलर महंगे हो जाएंगे. मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री ने 21 मई, 2023 को एक नोटिफिकेशन जारी करके बताया था कि सरकार अब इस गाड़ियों पर मिलने वाली सब्सिडी में कटौती करने जा रही है. पहले इन गाड़ियों पर 15,000 रुपये प्रति किलोवाट सब्सिडी मिलती थी जिसे अब कम करके 10,000 रुपये कर दिया गया है. ऐसे में जून 2023 से इन इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की खरीद का खर्चा 25,000 से 30,000 रुपये तक महंगा हो जाएगा.
4. Rules Changing From 1 June 2023: कफ सिरप की होगी जांच
Rules Changing From 1 June 2023: भारत के औषधि महानियंत्रक (DCGI) ने यह ऐलान किया है कि अब 1 जून से भारत से निर्यात होने वाला सभी कफ सिरप को अनिवार्य रूप से टेस्ट कराया जाएगा. दवा निर्यातकों को पहले सरकारी लैब में दवा की जांच करके टेस्ट के रिपोर्ट को दिखाना होगा. इसके बाद ही वह दवा का निर्यात कर पाएंगे.