नई दिल्ली: SC issues notice to centre: पति का पत्नी से जबरन संबंध रेप है या नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया है। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट अगले साल फरवरी में सुनवाई करेगी।
SC issues notice to centre: दरअसल, मैरिटल रेप के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट की बेंच के विभाजित फैसले को चुनौती दी गई है।इससे पहले 11 मई को दिल्ली हाईकोर्ट के 2 जजों ने अलग-अलग फैसला दिया था वहीं अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि पत्नी के साथ जबरन संबंध बनाना रेप है या नहीं।
SC issues notice to centre: एक सर्वे के अनुसार, देश में 29 फीसदी से ज्यादा महिलाएं पति द्वारा यौन हिंसा का सामना करती हैं। दरअसल, भारतीय कानून में मैरिटल रेप कानूनी अपराध नहीं है। हालांकि, इसे अपराध घोषित करने की मांग को लेकर कई संगठनों की ओर से लंबे वक्त से मांग चल रही है।
SC issues notice to centre: याचिकाकर्ता ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आईपीसी की धारा 375 (दुष्कर्म) के तहत वैवाहिक दुष्कर्म को अपवाद माने जाने को लेकर संवैधानिक तौर पर चुनौती दी थी।
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