भोपाल: Shaskiya Avkash 2022 मध्यप्रदेश सरकार ने सरकारी कार्यालयों के लिए नया छुट्टी कैलेंडर जारी किया है. 3सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने सूची जारी करते हुए बताया है कि कर्मियों को साल में रविवार के अलावा कुल 23 जनरल छुट्टियां प्रदान की जाएंगी. इनमें पर्व-त्योहार शामिल हैं. सरकार के सभी शासकीय कार्यालय औस संस्थाओं में छुट्टियां कर्मियों को इसी नियम के तहत दी जाएंगी.
Shaskiya Avkash 2023 23 जनरल छुट्टियों में गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस की छुट्टियां भी शामिल हैं. साथ ही इनमें महाशिवरात्रि, होली, गौतम जयंती, चैली चांद, राम नवमी, महावीर जयंती, गुड फ्राइडे, वैशाखी, परशुराम जयंती, बुद्ध पूर्णिमा, मोहर्रम और रक्षाबंधन की छुट्टियां शामिल हैं. इन 23 छुट्टियों में जन्माष्टमी, गांधी जयंती, दशहरा, महर्षि वाल्मीकि जयंती, गुरुनानक जयंती सहित अन्य छुट्टियां शामिल हैं.
Shaskiya Avkash 2023 62 ऑप्शनल छुट्टियां मिलेंगी
सामान्य प्रशासन विभाग ने बताया है कि कर्मियों को 62 ऑप्शनल छुट्टियां मिलेंगी. लेकिन, कर्मी इनमें से केवल तीन दिन ही छुट्टी लेने का दावा कर सकते हैं. 62 ऑप्शनल छुट्टियों में मकर संक्रांति, बसंत पंचमी,एकलव्य जयंती, भाईदूज, सेन जयंती, , अक्षय तृतीया , शंकराचार्य जंयती और महाराणा प्रताप जयंती शामिल हैं. ऑप्शनल छुट्टियों में गुरु पूर्णिमा, बलराम जंयती, अनंत चतुर्दशी, प्राणनाथ जयंती और भाईदूज की भी छुट्टियां शामिल हैं. इन छुट्टियों में भाईदूज, झलकारी जयंती, नामदेव जयंती और गुरु तेगबहादुर का शहीदी दिवस और दत्तात्रय जयंती पर भी ऑप्शनल छुट्टियां मिलेंगी.
रविवार की वजह से ये छुट्टियां ऑप्शनल अवकाश में शामिल नहीं
Shaskiya Avkash 2023 23 जनरल छुट्टियों में गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस की छुट्टियां भी शामिल हैं. वहीं, सामान्य प्रशासन विभाग ने बताया है कि नववर्ष, पोंगल , शिवाजी जयंती और वल्लभाचार्य जयंती को रविवार पड़ने की वजह से ऑप्शनल छुट्टियों में शामिल नहीं किया गया है. साथ ही कबीर जयंती और दुर्गादास राठौर जयंती को भी ऑप्शनल छुट्टियों में शामिल नहीं किया गया है. क्योंकि ये भी रविवार को ही पड़ रहे हैं.
Shaskiya Avkash 2023 मध्य प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग ने शासकीय कार्यालयों से संबंधित एक जरूरी आदेश जारी किया था. इस आदेश के मुताबिक अब सभी सरकारी दफ्तर सप्ताह में 5 दिन तक खुल रहे थे. कोरोना के रोकथाम को लेकर प्रशासन ने ये निर्णय लिया था. ये आदेश 31 दिसंबर 2022 तक ही लागू था. अब सामान्य प्रशासन विभाग ने कहा है कि इस आदेश को आगामी आदेश तक यथावत प्रभावशील रखा जाएगा.