चंडीगढ़,हरियाणा:-शराब पीने वालों के लिए देश-दुनिया में कई तरह के नियम-कायदे हैं। हां जी, पीने वाले कहां पी सकते हैं, कब पी सकते हैं और कितने उम्र वाले पी सकते हैं? इसे लेकर कानूनी तौर पर गाइडलाइंस हैं, दुनियाभर में। अपने यहां की खबर यह है कि, सरकार ने शराब पीने वालों की कानूनन उम्र अब 21 साल कर दी है।
इसके लिए सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके अनुसार, 21 साल से कम उम्र के युवकों को शराब बेचने पर अन्य दंड के अतिरिक्त 50 हजार रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है। नए प्रावधान में यह तर्क भी दिया गया है कि मौजूदा सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों में बदलाव के चलते यह फैसला लिया।
आपको बता दें कि हरियाणा में शराब पीने की कानूनन उम्र पहले यह 25 वर्ष थी। प्रदेश में 11 फरवरी 2022 से संशोधित आबकारी कानून लागू हो गया है। दिसंबर 2021 में प्रदेश सरकार ने पुराने कानून में विधानसभा में संशोधन किया था। जिसे 31 दिसंबर 2021 को राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अपनी मंजूरी दे दी थी।