इंटरनेशनल डेस्कः- woman sues co worker अक्सर हम जब कभी अपने से मिलते हैं तो उनसे या तो हाथ मिलाते हैं और अगर कोई आपके दिल के बेहद करीब है तो हो तो उसे जादू की झप्पी दे देते हैं. इससे सामने वाला खुद को खास महसूस करता है! लेकिन हमारे पड़ोसी देश चीन से हाल ही में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक शख्स ने अपने साथ काम करने वाली एक महिला को गले लगाया तो महिला ने शख्स के खिलाफ केस दर्ज करा दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि जरूर शख्स ने महिला के साथ कोई अश्लील हरकत की होगी या महिला ने ऑफिस के नियमों के चलते ऐसा किया होगा तो आपको बता दें कि ऐसा कुछ नहीं है। इन सब से अलग महिला ने अपनी शिकायत में जो वजह बताई, उसे जानने के बाद आप हैरान रह जाएंगे।
क्या है पूरा मामला
ऑडिटी सेंट्रल वेबसाइट की एक रिपोर्ट के अनुसार, चीन के यूयैंग शहर में काम करने वाली एक महिला ने अपने सहकर्मी के खिलाफ केस दर्ज कराया है। अपनी शिकायत में महिला ने बताया कि वे एक सहयोगी से बात कर रही थी इस बीच एक पुरुष को-वर्कर वहां आया और उन्हें गले से लगा लिया। महिला ने कहा, ‘उसने मुझे इतनी तेज गले से लगाया कि मेरी चीखें निकल गईं। इस घटना के बाद मुझे काफी दर्द हो रहा था। थोड़ी देर बाद यह दर्द इतना बढ़ गया कि मैं किसी से बात तक नहीं कर पा रही थी। इसके चलते मैं ऑफिस से छुट्टी लेकर घर चली आई। घर आकर मैंने गर्म तेल को सीने पर लगाया और सो गई।
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महिला की तीन पसलियां टूट गईं?
घटना के पांच दिन बाद महिला के सीने का दर्द अचानक बढ़ा और वो अस्पताल गई। एक्स-रे करवाने पर पता चला कि महिला की एक नहीं बल्कि तीन पसलियां टूट गई थीं- दो दाईं तरफ़ और एक बाईं तरफ़। महिला को दफ़्तर से मजबूरन छुट्टी लेनी पड़ी और इस वजह से उसकी सैलरी कटी। उसे ट्रीटमेंट में भी खर्चे करने पड़े। रिकवरी के दौरान जब मैं उस व्यक्ति से मिली और उससे इलाज में खर्च हुए पैसे मांगे तो उसने एकटक ना कह दिया। शख्स का कहना था कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है कि पसलियां उसके गले लगाने की वजह से टूटी हैं. तब मैंने सोच लिया कि मैं कोर्ट में केस करुंगी।’
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शख्स पर लगा 1 लाख रुपये से ज्यादा का जुर्माना
मामले को लेकर अन्य सहकर्मियों ने भी अदालत में गवाही दी कि महिला को गले मिलने के बाद भयंकर दर्द हुआ था और वो पीड़ा में थी। कोर्ट ने पाया कि इस घटना के 5 दिन बाद तक महिला ने कोई ऐसी हरकत नहीं की थी जिसकी वजह से उसकी पसलियां टूटी हों। इन सब के मद्देनजर कोर्ट ने शख्स पर 1 लाख रुपये से ज्यादा का जुर्माना लगाया है।