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Monday, March 27, 2023

छठवें वेतनमान पर 174 प्रतिशत और सातवें वेतनमान पर 22 प्रतिशत वृद्धि, पेंशनर्स को सरकार ने दी बड़ी राहत

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भोपाल: 6th pay Commission राज्य शासन ने पेंशनरों को पेंशन पर मंहगाई राहत स्वीकृत कर सभी विभागों को स्वीकृत महंगाई राहत का शीघ्र भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। वर्तमान में राज्य शासन के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को एक अक्टूबर 2021 से छटवें वेतनमान में मूल पेंशन/परिवार पेंशन पर 164 प्रतिशत की दर से एवं सातवें वेतनमान में 17 प्रतिशत की दर से मंहगाई राहत स्वीकृत है।

6th pay Commission

6th pay Commission राज्य शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार पेंशनरों/ परिवार पेंशनरों को वर्तमान में देय मंहगाई राहत की दर में एक मई 2022 से वृद्धि की गई है। वर्तमान में महंगाई राहत की वृद्धि दर छठवें वेतनमान पर 10% और सातवें वेतनमान पर 5% थी। नए आदेश के अनुसार संशोधित महंगाई राहत की दर छठवें वेतनमान पर 174% और सातवें वेतनमान पर 22% हो जाएगी। बढ़ी दर एक मई 2022 की पेंशन जो जून 2022 में देय है, से लागू होगी।


6th pay Commission आदेश के अनुसार 80 वर्ष या उससे अधिक की आयु के पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन पर भी महंगाई राहत देय होगी। महंगाई राहत अधिवार्षिकी, सेवानिवृत्त, असमर्थता तथा क्षतिपूर्ति पेंशन पर देय होगी। सेवा से पदच्युत या सेवा से हटाए गए कर्मचारियों को स्वीकार किए गए अनुकंपा भत्ता पर भी महंगाई राहत की पात्रता होगी। परिवार पेंशन तथा असाधारण पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों को भी महंगाई राहत वित्त विभाग के प्रासंगिक आदेश अनुसार देय होगी।

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6th pay Commission यदि किसी व्यक्ति को उसके पति/पत्नी की मृत्यु के कारण अनुकंपा के आधार पर सेवा में रखा गया है, तो ऐसे मामलों में परिवार पेंशन पर महंगाई राहत की पात्रता नहीं होगी। यदि पति/पत्नी की मृत्यु के समय वह सेवा में हैं तो पति पत्नी की मृत्यु के कारण देय परिवार पेंशन पर उसे महंगाई राहत की पात्रता होगी। ऐसे पेंशनरों जिन्होंने अपनी पेंशन का एक भाग सारांशीकृत कराया है, उन्हें महंगाई राहत उनकी मूल पेंशन पर देय होगी।

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6th pay Commission यह आदेश राज्य शासन के ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों पर भी लागू होंगे, जिन्होंने उपक्रमों, स्वशासी संस्थानों, मंडलों एवं निगमों आदि में संविलियन पर एकमुश्त राशि आहरित की है और जो पेंशन के एक तिहाई हिस्से के प्रत्यावर्तन के पात्र हो गए हैं। महंगाई राहत के भुगतान पर होने वाले रूपए के अपूर्ण भाग को अगले रूपए में पूर्णांकित किया जायेगा। संचालक पेंशन को बैंक की शाखाओं में नमूना जाँच करने तथा विसंगति की स्थिति में उसका समायोजन आगामी माह के भुगतानों में करने के निर्देश दिये गये हैं।

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6th pay Commission एमपी (madhya pradesh da hike news) में सावन के तीसरे सोमवार पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों को सौगात दी है। सीएम ने सुबह-सुबह सोमवारी की बधाई देते हुए डीए बढ़ाने की घोषणा की है। एमपी सरकार के कर्मचारियों को 31 की जगह 34 फीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा। सरकार की तरफ से तीन फीसदी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की गई है। इस घोषणा से प्रदेश के कर्मचारियों में खुशी की लहर है।

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6th pay Commission सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसकी घोषणा करते हुए कहा है कि महंगाई भत्ते को 31 से बढ़ाकर 34 फीसदी करने का निर्णय लिया गया है। यह महंगाई भत्ता, केंद्र सरकार के शासकीय सेवकों के बराबर होगा। उन्होंने कहा कि बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता, अगस्त महीने के वेतन में जुड़कर आएगा। कर्मचारियों को इसका भुगतान सितंबर महीने में होगा।

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6th pay Commission सरकार ने कहा है कि इस निर्णय से वित्तीय वर्ष में लगभग 625 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। उन्होंने कहा कि पेंशनर्स की मंहगाई राहत को भी छत्तीसगढ़ से सहमति प्राप्त कर इसी अनुसार बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसका सितंबर में भुगतान होगा। गौरतलब है कि इससे पहले शिवराज सरकार ने मार्च महीने में कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया था। मार्च में 11 फीसदी की बढ़ोत्तरी की गई थी। उस समय 20 से बढ़ाकर महंगाई भत्ता को 31 फीसदी किया गया था। इस बार सरकार ने इस बार तीन फीसदी की बढ़ोतरी की है।

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