नई दिल्ली: Anukampa Niyukti Rules सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि अनुकंपा के आधार पर मिली नौकरी में शैक्षणिक और पेशेवर योग्यताओं को पूरा करना आवश्यक है। ऐसा नहीं कि योग्यताएं पूरी करने में विफल रहने पर उसे निचले ग्रेड में रख दिया जाए। कोर्ट ने कहा कि अनुकंपा के आधार पर मिली नौकरी अधिकार नहीं है। इसके लिए योग्यताओं को पूरा करना जरूरी है।
Anukampa Niyukti Rules मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड की पीठ ने यह फैसला देते हुए अनुंकपा के आधार पर मिली नौकरी गंवाने वाले को राहत देने से इनकार कर दिया। रेहन को सांख्यिकी विभाग में चालक पिता की मृत्यु के बाद कनिष्ठ सहायक की नौकरी दी गई थी। उसे कहा गया था कि वह बेसिक कंप्यूटर और टाइपिंग की विभागीय परीक्षा दे और न्यूतनम अंक अर्जित करे। कंप्यूटर और टाइपिंग परीक्षा में वह फेल हो गया।
Anukampa Niyukti Rules इसके बाद उसे एक और मौका दिया गया और इस मौके पर भी वह टाइपिंग का टेस्ट पास नहीं कर पाया। इस पर सांख्यिकी अधिकारी ने उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया। इस आदेश को उसने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी और कहा कि यदि वह कनिष्ठ सहायक पद के योग्य नहीं है तो उसे चतुर्थ श्रेणी में नौकरी दी जाए।
Anukampa Niyukti Rules
Anukampa Niyukti Rules यूपी सरकार ने इसके खिलाफ खंडपीठ में अपील की, लेकिन वह खारिज हो गई। इसके बाद राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की और कहा कि हाईकोर्ट का आदेश उचित नहीं है।