इस्लामाबाद,पाकिस्तान:- पाकिस्तान से बड़ी खबर सामने आई हैजहां पूर्व राजनयिक की बेटी को मौत के घाट उतारने वाले को बड़ी सजा दी गई है। पाकिस्तान की अदालत ने इस मामले में मशहूर उद्योगपति के बेटे को मौत की सजा सुनाई है। पिछले साल शादी से मना करने पर 30 साल के जहीर जाफर ने पूर्व राजनयिक की बेटी 27 वर्षीय नूर मुकादम से पहले बलात्कार किया फिर सिर काटकर उसकी हत्या कर दी। इस हत्याकांड को लेकर इमरान खान सरकार की जमकर आलोचना भी हुई थी।
पाकिस्तान की अदालत ने इस मामले पर फैसला देते हुए जहीर जाफर को फांसी की सजा सुनाई। कोर्ट ने जहीर के पिता जाकिर जाफर, मां अस्मत आदमजी और उनके निजी रसोइए को बरी कर दिया, लेकिन उनके नौकर इफ्तिखार और जमील को 10 साल की जेल की सजा सुनाई।
जहीर के घर पर मिला था शव
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अता रब्बानी ने जहीर को दोषी ठहराते हुए मंगलवार को फैसला सुरक्षित रख लिया था। पिछले साल 20 जुलाई को नूर मुकादम ने शादी से इनकार कर दिया था, जिस पर जहीर ने गुस्से में उसकी हत्या कर दी। जहीर के आवास पर नूर का सिर काटा हुआ शव मिला था। पीड़िता के पिता और पूर्व राजदूत शौकत मुकादम की शिकायत पर पुलिस ने जहीर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।
लोगों को कम थी न्याय की उम्मीद
इस हत्याकांड ने मुल्क को झकझोर कर रख दिया था और देशभर में इसकी निंदा की गई थी। कई लोगों ने पूछा था कि क्या जाफर ब्रदर्स के उद्योग समूह से जुड़े इस मामले में पीड़िता को न्याय मिलेगा? अब इस सवाल का जवाब मिल गया है। न्यायाधीश रब्बानी ने जहीर जाफर को पाकिस्तानी दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी करार दिया है।