[lwptoc]
लखनऊ,उत्तर प्रदेशः-Section 144 Imposed In Lucknow: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में धारा 144 को आगामी 10 मई तक के लिए लागू कर दिया गया है। लखनऊ पुलिस ने बताया कि यह कदम अंबेडकर जयंती, रमजान, गुड फ्राइडे और ईद के चलते लिया गया है। प्रशासन ने बताया कि कोरोना महामारी के मद्देनजर केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश, कार्यक्रमों, त्योहारों और पर्वों और तमाम प्रवेश परीक्षाओं के आयोजन के चलते सतर्कता बरतनी जरूरी है।
जुलूस व लाउडस्पीकर पर रोक
लखनऊ जिला प्रशासन ने धारा 144 के मद्देनजर बिना इजाजत जुलूस निकालने देने पर रोक लगा दी है। साथ ही रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को प्रतिबंधित कर दिया गया है। हालांकि धार्मिक, सार्वजनिक स्थानों, जुलूस के नियमों के मुताबिक लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किया जा सकेगा।
मास्क पहनना होगा जरूरी
वहीं, आदेश के मुताबिक, लखनऊ में रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, जिम, स्वीमिंग पूल, वाटर पार्क और होटल आदि पूरी क्षमता के साथ खुले रहेंगे। हालांकि, इस दौरान कोविड हेल्प डेस्क होना जरूरी है। इसके अलावा धार्मिक स्थलों और धार्मिक संस्थानों में कोविड हेल्प स्थापित करने के साथ मास्क पहनना जरूरी है।
![Chhattisgarh Today](https://chhattisgarhtoday.co.in/wp-content/uploads/2022/03/Join_Whatsapp_AdobeCreativeCloudExpress.gif)
सार्वजनिक जगहों पर 4 से ज्यादा लोगों का इकट्ठा होने पर बैन
Section 144 Imposed In Lucknow: बता दें कि 10 मई तक लखनऊ में विधानभवन के आसपास एक किलोमीटर के दायरे में ट्रैक्टर-ट्राली, बैलगाड़ी, घोड़ागाड़ी, ज्वलनशील पदार्थ, सिलेंडर, घातक पदार्थ, हथियार आदि लेकर आवागमन पूर्ण रूप से बैन रहेगा। वहीं, विधानसभा भवन और सरकारी दफ्तरों के ऊपर एक किमी के दायरे में ड्रोन शूटिंग पर पाबंदी लगा दी गई है। इसके अलावा कोई भी बिना अनुमति के 5 या इससे ज्यादा व्यक्तियों का किसी प्रकार का कोई जुलूस नहीं निकालेगा। जबकि सार्वजनिक जगहों पर 5 या इससे ज्यादा व्यक्तियों का समूह बनाना भी बैन है।
Read More : नागिन ने 24 घंटे से पहले लिया नाग की हत्या का बदला, बेटे को मिली बाप की करतूतों को सजा
+ There are no comments
Add yours