चेन्नई,तमिलनाडुः-Mobiles banned in temple: तमिलनाडु की मद्रास हाईकोर्ट ने मंदिरों में मोबाइल पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने का प्रदेश सरकार को आदेश दिया है। शुक्रवार के मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने राज्य सरकार को ये आदेश इससे संबधित पीआईएल पर सुनवाई करते हुए सुनाया।मद्रास उच्च न्यायालय ने ये फैसला पूजा स्थलों की “पवित्रता” को बनाए रखने को ध्यान में रखते हुए दिया है।
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इस तरह के नियम देश के अन्य मंदिरों में लागू है
Mobiles banned in temple: जस्टिस आर महादेवन और जे सत्य नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने कहा कि इसी तरह का प्रतिबंध देश भर के अन्य मंदिरों में “भक्तों के लिए उपद्रव को रोकने” के लिए लागू है और ये नियम सफल है। अदालत ने एम सीतारमन द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) का निस्तारण करते हुए यह आदेश सुनाया।
Mobiles banned in temple: सुब्रमण्यम स्वामी ने की थी मंदिर में मोबाइल बैन लगाने की मांग
Mobiles banned in temple: जानकारी के लिए आपको बता दें इस पीआईएल में तमिलनाडु के तूतीकोरिन जिले के तिरुचेंदूर में सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर के अंदर मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगाने की मांग सीतारमन ने की थी। जिसमें उसने कहा था कि श्रद्धालु अपने फोन से मूर्तियों और पूजा की तस्वीरें ले रहे हैं।